वाहन में टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

वाहन में टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा


शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए दूसरे वाहन में टक्कर मारने वाले चालक को न्यायालय उठने तक की सजा व 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी यशपाल यादव 31 दिसंबर 2019 को मढ़वासा जा रहा था उसके साथ में सुनील, अभिषेक यादव भी बैठे थे। जैसे ही फरियादी की गाड़ी ईसागढ़ तक पहुंची तभी पीछे से आ रहे वाहन के चालक रामवीर सिंह ने उनके वाहन में टक्कर मार दी जिससे उनका वाहन पलट गया और वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी चालक रामवीरसिंह को न्यायालय उठने तक की सजा व 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।