सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट का धुआं उड़ाते पकड़े गए तो भरना पड़ेगा 200 रूपये का जुर्माना

सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट का धुआं उड़ाते पकड़े गए तो भरना पड़ेगा 200 रूपये का जुर्माना


ग्वालियर / सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट-बीड़ी का धुआं उड़ाना, तंबाकू घिसना व गुटखा खाना महंग पड़ सकता है। अब पुलिस विभाग मोटर व्हीकल एक्ट की तर्ज पर चालान कर 200 रूपये जुर्माना वसूलेगी। लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने जुर्माना वसूलने के लिए रसीद कट्टे थाने में पहुंचा दिये हैं। फिलहाल पहला रसीद कट्टा पड़ाव थाने में पहुंचा है। अभी तय नहीं हुआ है कि पुलिस यह कब से कैसे शुरू करेगी। अधिकारियों का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करने के बाद जल्द ही विशेष मुहिम चलाई जाएगी।


चौराहों पर पान-बीड़ी सिगरेट की दुकान व सड़कों पर धुआं उड़ाते लोग आसानी से नजर आते हैं। कई लोग तंबाकू की डिब्बी साथ में रखते है्‌ं। गुटखा खाने का प्रचलन भी शहर में काफी बढ़ गया है। गुटाखे खाने वाले लोग सड़क पर उगल देते हैं। और सरकारी विभागों की दीवारे रंगी नजर आती हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस सिगरेट-बीड़ी पीकर धुआं उड़ाने वालों से जुर्माना वसूलती नजर आएगी।


 

तंबाकू, ध्रूम्रपाम से मुक्त हो हमारा शहर-


राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति, मप्र प्राकृतिक चिकित्सालय एवं महाविद्यालय समिति के तत्वाधान में शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम में एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसा जानलेवा रोग होता है। स्वास्थ्य विभाग व सामाजिक संस्थाओं के साथ हमारी भी जवाबदारी बनती है कि तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करें। इससे पहले स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करने का संकल्प लें। एसपी ने शहर को तंबाकू व धूम्रपाम से मुक्त कराने के लिए सार्थक प्रायस करने का आहवान किया। इस मौके पर एएसपी सुरेंद्र सिंह गौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसके वर्मा, डॉ प्रदीप कश्यप, आरआई प्रदीप दांगी, डॉ आलोक पुरोहित, मनीष वर्मा उपस्थित थे।