नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने वाले पिता को 20 साल की सजा
ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने वाले पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। 3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आरोपित को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि नाबालिक की मां ने 20 अगस्त 2018 को थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 7 साल की पिड़ता को उसे पिता बाथरूम में नहाने के लिए साथ ले गए। अंदर से कुंदी लगा ली। बाथरूम में बेटी के साथ अश्लील हरकत की। बेटी ने मां को बताया कि पिता कहां-कहां हाथ फेर रहे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने पिता को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पिता ऐसा अपराध किया, जिसके लिए वह दया का पात्र नहीं है। इसलिए आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है।